
एनजीटी: ने यहां के एक पांच सितारा होटल को अपनी पानी की खपत का ब्योरा देने को कहा है ।
यह निर्देश एक याचिका पर दिया गया जिसमें आरोप लगाया गया है कि होटल भूजल का अवैध दोहन कर रहा है और पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है ।
न्यायमूर्ति यूडी साल्वी की अध्यक्षता वाली पीठ ने होटल जेपी वसंत को निर्देश दिया कि वह अगस्त 2015 से जनवरी 2016 के बीच उसे टैंकरों के जरिए हुई पानी की आपूर्ति का ब्योरा अधिकरण को दे तथा इससे संबंधित बिल भी पेश करे ।
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख निर्धारित करते हुए कहा, ‘‘हम प्रतिवादी 1 :होटल जेपी वसंत: को निर्देश देते हैं कि वह अगस्त 2015 से जनवरी 2016 के बीच तक की अवधि में उसे टैंकरों के जरिए हुई जलापूर्ति के संबंध में स्पष्ट बयान दे और अगली तारीख पर इससे संबंधित सभी बिल हमारे समक्ष रखे ।’’ होटल के वकील ने पीठ को बताया कि पानी की जरूरत दिल्ली जल बोर्ड या पानी के टैंकरों द्वारा पूरी की जाती है ।
अधिकरण ने पिछले साल तीन पांच सितारा होटलों, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड, नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किए थे ।
निर्देश दिल्ली निवासी शैलेश सिंह की याचिका पर आया जिसमें अनुमति के बिना भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगाने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था ।
सिंह ने आरोप लगाया था कि ये पांच सितारा होटल ‘‘लाखों लीटर’’ भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके परिसरों में पानी के स्रोत स्पष्ट नहीं हैं ।
( Source – PTI )