
उच्चतम न्यायालय ने आज पुडुचेरी के श्री ओरबिंदो आश्रम में रहने वाली कुछ महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित लंबित मामले में एक महिला को पक्ष बनाने की इजाजत देने से इनकार दिया। महिला ने यौन उत्पीड़न की पीड़िता होने का दावा किया है।
प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा, ‘‘हम आपको इस स्तर पर लंबित मामले में दखल देने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।’’ आश्रम की पूर्व निवासी ने मामले में पक्ष बनने के लिए अदालत की मंजूरी लेने के वास्ते उसका रूख किया था और आरोप लगाया था कि हाल में भी लड़कियों और महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है।
( Source – PTI )