नई दिल्ली: कई बार सफ़र के दौरान ट्रेनों में इतनी भीड़ हो जाती है कि खड़े होकर सफ़र करना भी काफी मुश्किल रहता है। इसका एक बड़ा कारण है यात्रियों द्वारा साथ में लाया जाने वाला सामान जो ट्रेनों की बोगियों में काफी जगह घेरे रहता है, लेकिन अब यात्री अपने साथ केवल जरूरत भर का सामान लेकर ही चलेंगे, क्योंकि वह जितना ज्यादा सामान लेकर चलेंगे उन्हें उतना ही जुर्माना भरना पड़ेगा।दरअसल, रेलवे ने सफ़र के दौरान साथ में लाए जाने वाले सामान की सीमा तय कर दी है। इस सीमा के अधिक सामान लेकर चलेगा तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इस बात की जानकारी देते हुए रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन डिब्बों में अत्यधिक सामान ले जाने को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर भारतीय रेल ने अपने तीन दशक पुराने सामान अनुज्ञा नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत यात्रियों को अधिक सामान ले जाने पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक राशि बतौर जुर्माना देना होगा।रेलवे द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार, स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास में यात्री बिना अतिरिक्त भुगतान किए क्रमश: 40 किलोग्राम और 35 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं और पार्सल कार्यालय में अतिरिक्त भुगतान कर वे क्रमश: 80 किलोग्राम और 70 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में रखा जाता है।

रेल बोर्ड के सूचना एवं प्रचार निदेशक वेद प्रकाश ने कहा कि अगर यात्री को निर्धारित सीमा से अधिक सामान बिना बुक कराए ले जाते पाया गया तो सामान पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक भुगतान करना होगा।

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