नई दिल्ली :मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और व्हिसल ब्लोअर प्रशांत पांडे के खिलाफ अदालत में झूठी गवाही और झूठे शपथ-पत्र पेश करने पर विशेष न्यायालय ने श्यामला हिल्स थाने को एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश दिए हैं।
भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी संतोष शर्मा के परिवाद पर कोर्ट ने श्यामला हिल्स थाना पुलिस को चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चार अक्तूबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। शर्मा ने परिवाद में कहा था कि चारों लोग कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया और कोर्ट में गलत दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ धारा 420, 466 व 468 के तहत केस दर्ज कार्रवाई की जानी चाहिए।गौरतलब है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों भोपाल कोर्ट में परिवाद दायर आरोप लगाया था कि व्यापमं घोटाले की जांच एजेंसियां सीबीआई, एसटीएफ और एसआईटी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बचा रही है। 22 सितंबर को दिग्विजय के कोर्ट में बयान भी हो चुके हैं। इसके बाद ही भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ परिवाद दायर किया था।