नई दिल्लीः 1984 में भड़के सिख विरोधी दंगा मामले में महिलापुर इलाके में दो सिखों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दो अभियुक्तों की सजा पर अदालत मंगलवार को फैसला सुनाएगी। अदालत ने सजा के लिए दोपहर 2 बजे का समय तय किया है। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडे की अदालत ने दंगा पीड़ितों के समर्थकों की अधिक संख्या व हंगामा होने की स्थितियों के मद्देनजर मंगलवार को सीमित लोगों के अदालतकक्ष में प्रवेश के आदेश जारी किए हैं।

अदालत ने कहा कि पीड़ितों के साथ दो लोग कोर्टरूम में आ सकते हैं। अभियुक्तों के साथ भी परिवार के एक-एक सदस्य यहां आ सकते हैं। इसके अलावा अभियोजन व बचाव पक्ष के वकील ही कोर्टरूम में उपस्थित रहेंगे। मीडिया की तरफ से मान्यता प्राप्त पत्रकार ही अदालत की सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। अदालत ने यह निर्देश बीते गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में इस मामले के एक अभियुक्त पर हमले के मद्देनजर दिए गए हैं।