
बिजली मंत्रालय ने स्वतंत्र बिजली उत्पादकांे से कोयले के एवज में बिजली आपूर्ति लेने के बारे में नए नियमांे को अंतिम रूप दे दिया है। इससे राज्यांे को उन्हंे आवंटित कोयले का अधिक आजादी से इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।
यह नई व्यवस्था कोयले की आवंटन सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली इकाइयांे को करने की पुरानी तरीके का स्थान लेगी।
मंत्रालय के जून, 2016 के पत्र में यह सुझाव दिया गया था कि स्वतंत्र बिजली उत्पादकांे में स्थानांतरित कोयले के स्थानांतरण अलग से किया जाएगा। अब इसे सभी अंशधारकांे के साथ विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दे दिया गया है, जिससे घरेलू कोयले के इस्तेमाल को दक्ष किया जा सके।
नए नियमांे के तहत इस व्यवस्था के तहत उत्पादित बिजली को कोयले का स्थानांतरण माना जाएगा।
( Source – PTI )