
मजिस्ट्रेट अदालत के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एक वादी से 800 रूपए रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाया गया जिसके बाद उसे एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी।
ठाणे जिला अदालत के न्यायाधीश वी वी बमबार्डे ने जेएमएफसी आठवीं अदालत में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजू काकफले को अदालत के आदेश की एक कॉपी मुहैया कराने के एवज में एक वादी से घूस मांगने और स्वीकार करने का दोषी पाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश होते हुये एपीपी संजय लोंदे ने अदालत को बताया कि दो फरवरी 2008 को ठाणे इकाई के एसीबी ने जाल बिछा कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह वादी शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था।
न्यायाधीश ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा सात के तहत दोषी पाया और उसे एक साल सश्रम कारावास और 1000 रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।
अदालत ने उसे अधिनियम की धारा 13 :2: के तहत भी दोषी पाया और उसे छह और महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है जो साथ साथ चलेगी।
( Source – पीटीआई-भाषा )