
लखनऊ की एक अदालत में गोरखपुर के एक व्यवसायी का अपहरण करने तथा रंगदारी मांगने के मामले में चर्चित निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी पर आज आरोप तय कर दिए गए।
इसके अलावा अदालत ने इस मामले के सह अभियुक्त संदीप त्रिपाठी पर भी आरोप तय किए हैं।
अपर सत्र न्यायाधीश अशोकेश्वर रवि ने दोनों अभियुक्तों पर भारतीय दंड विधान की धारा 364 (अपहरण), 386( रंगदारी मांगना) तथा 596 (धमकाना) के तहत आरोप तय किए।
अदालत ने इस मामले में अभियोजन के साक्ष्य दर्ज करने के लिए आगामी 18 अगस्त की तारीख नियत की है। साथ ही लोक अभियोजक को अगले दिन गवाह पेश करने को कहा है।
आज मामले की सुनवाई के दौरान दोनों अभियुक्त अदालत में मौजूद थे।
मालूम हो कि गोरखपुर के एक व्यवसायी का अपहरण करके रंगदारी मांगे जाने के मामले में अमनमणि तथा उसके साथियों के खिलाफ छह अगस्त 2014 को लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
दोनों अभियुक्तों पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया था।
अमनमणि इस वक्त नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक हैं।
( Source – PTI )