क़ानून दिल्ली राष्ट्रीय

उच्च न्यायालय ने आप को आवंटित बंगला रद्द करने का उपराज्यपाल का आदेश खारिज किया

उच्च न्यायालय ने आप को आवंटित बंगला रद्द करने का उपराज्यपाल का आदेश खारिज किया
उच्च न्यायालय ने आप को आवंटित बंगला रद्द करने का उपराज्यपाल का आदेश खारिज किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के मध्य में आम आदमी पार्टी को आवंटित बंगला रद्द करने का उपराज्यपाल (एलजी) का आदेश खारिज करते हुए कहा कि कार्रवाई के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है।

न्यायमूर्ति विभू बखरू ने इस मामले को राजनीतिक पार्टी को सुनने के बाद आठ हफ्ते में तर्कसंगत फैसला लेने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास वापस भेज दिया।

अदालत ने कहा कि 12 अप्रैल का आवंटन रद्द करने वाले आदेश में यह नहीं बताया गया कि किस कानून या नियम का उल्लंघन किया गया है।

इसने केंद्र सरकार से कहा कि राजनीतिक पार्टियों को परिसर आवंटित करने की अगर नीति है तो उसे समान रूप से लागू करना चाहिए।

( Source – PTI )