
गोवा सरकार अहम वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: विधेयक को मंजूरी देने के लिए 31 अगस्त को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाएगी।
मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने कल संवाददाताओं को बताया, ‘‘राज्य मंत्रिमंडल ने जीएसटी के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है। संसद में पारित किए जा चुके इस विधेयक को मंजूरी देने के लिए 31 अगस्त को हम एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाएंगे।’’ जीएसटी पर संविधान :122वां संशोधन: विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका है।
कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा जीएसटी विधेयक को मंजूरी देने के बाद ही राष्ट्रपति जीएसटी परिषद को अधिसूचित करेंगे। जीएसटी परिषद नई कर दर और अन्य मुद्दों पर फैसला करेगी।
पारसेकर ने मानसून सत्र में संसद में विधेयक के पारित होने का स्वागत करते हुए कहा था कि यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध राज्य गोवा के लिए मददगार होगा।
संसद ने इस विधेयक को आठ अगस्त को पारित किया था। यह कर सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह कदम भ्रष्टाचार और कालेधन को कम करने, उपभोक्ता को ‘राजा’ बनाने के अलावा कर-आतंकवाद को खत्म करने के लिए ‘महत्वपूर्ण’ है।
इस विधेयक को मंजूरी देने वाला पहला राज्य असम है। पिछले सप्ताह, बिहार इस विधेयक को मंजूदी देने वाला पहला ऐसा राज्य बन गया, जहां राजग की सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने कर सुधार के गुणों का उल्लेख किया था।
सरकार ने इसे अमल में लाने के लिए 27 अप्रैल 2017 की समयसीमा तय की है।
( Source – पीटीआई-भाषा )