
दिल्ली की एक सीबीआई अदालत द्वारा 23 अप्रैल को आय से 3.36 करोड़ रूपये की अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी ठहराये गये हरियाणा कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया।
हरियाणा सरकार द्वारा आज जारी की गयी एक विज्ञप्ति के अनुसार आईएएस अधिकारी संदीप गर्ग को निलंबित कर दिया गया। उनका निलंबन 23 अप्रैल, 2016 से प्रभावी है।
साकेत की विशेष सीबीआई अदालत ने मिलावट रोधी शाखा के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक गर्ग के अलावा उनके पिता स्वामी शरण गर्ग, भाई राजीव गर्ग और दो दोस्तों को दोषी ठहराया था।
( Source – पीटीआई-भाषा )