
दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2014 में डेनमार्क की 52 वर्षीय एक महिला के सामूहिक बलात्कार, अपहरण और लूटपाट के लिए आज पांच लोगों को दोषी ठहराया।
आदेश सुनाने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने इस मामले में सजा की मात्रा से जुड़ी दलीलों की सुनवाई के लिए नौ जून की तारीख तय कर दी।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘सभी आरोपियों को सभी अपराधों के लिए दोषी करार दिया जाता है।’’ न्यायाधीश ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 :डी: :सामूहिक बलात्कार:, 395 :डकैती:, 366 :अपहरण:, 342 :गलत ढंग से बंदी बनाना:, 506 :आपराधिक धमकी: और 34 :साझा इरादा: के तहत दोषी करार दिया।
दोषी- महेंद्र उर्फ गंजा :27:, मोहम्मद रजा :23:, राजू :24:, अजरुन :22:, राजू चक्का :23: अदालत में मौजूद थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इन पांचों व्यक्तियों ने 14 जनवरी 2014 की रात को डेनमार्क की पर्यटक महिला से चाकू दिखा कर सामूहिक बलात्कार किया था और उसके साथ लूटपाट की थी। इसके बाद ये लोग उस महिला को नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मंडलीय रेलवे अधिकारियों के क्लब के करीब एक सुनसान इलाके में ले गए।
( Source – PTI )