नई दिल्ली: दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर मामले में अग्रिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर थरूर को अग्रिम जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने थरूर की याचिका का विरोध किया।अदालत ने पांच जून को इस मामले में पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर (62) को शनिवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष पेश होने को कहा।गौरतलब है कि थरूर की पत्नी सुनंद पुष्कर (51) 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक होटल में रहस्यम परिस्थिति में मृत पाई गई थीं। सुनंदा ने कथित तौर पर अपने पति थरूर व पाकिस्तानी पत्रकार के बीच संबंध होने की बात कही थी, जिसके कुछ दिनों बाद उनकी मौत हुई।
सुनंदा पुष्कर की मौत जहर से हुई थी। उनके कमरे से अलप्राक्स की कुल 27 गोलियां मिली थीं लेकिन यह साफ नहीं है कि सुनंदा ने कितनी गोलियां खाई थीं। सुनंदा पुष्कर ने अपनी मौत से नौ दिन पहले अपने पति शशि थरूर को ई-मेल लिखा था। इसमें सुनंदा ने लिखा था कि उसे अब जीने की इच्छा नहीं है और वह ईश्वर से केवल मौत मांगती है।