क़ानून राष्ट्रीय

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामला : अदालत ने महिला निदेशक की जमानत नामंजूर की

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामला : अदालत ने महिला निदेशक की जमानत नामंजूर की
वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामला : अदालत ने महिला निदेशक की जमानत नामंजूर की

दिल्ली की अदालत ने 3,600 करोड़ रूपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर धन शोधन मामले में दुबई स्थित दो कंपनियों की महिला निदेशक की जमानत आज नामंजूर कर दी और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया ।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने दुबई स्थित मेसर्स यूएचवाई सक्सेना और मेसर्स मैट्रिक्स होल्डिंग्स की निदेशक शिवानी सक्सेना को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय की उनकी हिरासत आज खत्म हो गई थी।

अदालत ने 26 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: को उनसे पूछताछ के लिए और तीन दिनों का वक्त दिया था। इससे पहले एजेंसी ने यह दलील दी थी कि अपराध की प्रक्रिया और धन के हस्तांतरण का पता लगाने के लिए विभिन्न् संदिग्ध दस्तावेजों से उनका आमना सामना कराए जाने की जरूरत है।

निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम :पीएमएलए: के तहत शिवानी को 17 जुलाई को चेन्नई से गिरफ्तार किया था।

शिवानी और उनके पति राजीव दुबई स्थित पाम जुमेरा के निवासी हैं। वहां संयुक्त अरब अमीरात की सबसे महंगी परिसंपत्तियां हैं।

( Source – PTI )