उत्तर प्रदेश सरकार ने खनिज नियमावली को आज मंजूरी दे दी, जिसके तहत सजा और जुर्माने के प्रावधान कड़े किये गये हैं।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में उक्त महत्वपूर्ण फैसला किया गया।
सूत्रों के अनुसार खनिज नियमावली को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके तहत जुर्माना किसे देना होगा, किसे खनन की अनुमति होगी और किसे नहीं, किसे छूट होगी और किसे नहीं..इन पहलुओं का विस्तार से उल्लेख है।
सूत्रों ने विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए और ब्यौरा नहीं दिया।
उन्होंने बताया कि न्याय विभाग कर्मियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने संबंधी एक प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया।
( Source – PTI )