नई दिल्ली : IPS अमिताभ ठाकुर को धमकी देने के मामले में लखनऊ जिला कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के आवाज का नमूना लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि अगर मुलायम सिंह इसमें सहयोग नहीं करते तो कोर्ट ये मान लेगी कि ये आवाज उन्ही की है। कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव से भी कहा कि वह कार्रवाही में सहयोग करें।आपको बता दें कि IPS अमिताभ ने 10 जुलाई 2015 को मुलायम सिंह यादव द्वारा उन्हें फोन पर धमकी देने के संबंध में थाना हजरतगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। हजरतगंज पुलिस ने इस मामले पर आनन-फानन में विवेचना करते हुए अक्टूबर 2015 में अंतिम रिपोर्ट लगा दी था। सीजेएम कोर्ट ने 20 अगस्त 2016 को विवेचक को मुलायम सिंह और अमिताभ की आवाज़ के नमूने प्राप्त कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से उसका परीक्षण किए जाने के आदेश दिए थे। अब तक पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी।कार्रवाई के दौरान बाजारखाला सीओ अनिल कुमार यादव कोर्ट में उपस्थित हुए ।सीजेएम लखनऊ आनंद प्रकाश सिंह की कोर्ट में उपस्थित होकर मुलायम सिंह के आवा का नमूना लेने के मामले में शीघ्र अनुपालन करने के संबंध में आख्या प्रस्तुत की। कोर्ट के आदेश के मुताबिक,20 दिन के अन्दर आवाज का नमूना कोर्ट में पेश किया जाना है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में मुलायम सिंह से पूर्ण सहयोग का आदेश भी दिया है।

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