नई दिल्लीः गाजीपुर मंडी में मुर्गे-मुर्गियों को काटने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को बैन लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि मंडी में सिर्फ जीवित मुर्गे-मुर्गियों की बिक्री हो सकेगी। चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि मौजूदा हालात में हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था।

बेंच ने दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित विभागों को एक हफ्ते के अंदर आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा। बेंच ने यह आदेश ऐनिमल राइट ऐक्टिविस्ट गौरी मुलैखी की याचिका पर दिया है, जिसमें उन्होंने मंडी में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया था।

इससे पहले दिल्ली पलूशन कंट्रोल कमिटी ने कहा कि मंडी में नियमों के खिलाफ जाकर मुर्गे काटे जाते हैं। कमिटी 24 अप्रैल को ही मंडी में ऐसी रोक लगा चुकी है।