फ्लैट आवंटन मामला में कोर्ट ने सरकार को फटकारा

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मुंबई,। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कोटे के फ्लैट आवंटन मामले में कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई है और इस मामले में कोर्ट ने सरकार को तत्काल फ्लैट लौटाने वालों के नाम की सूची देने का निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री फ्लैट आवंटन में बड़े प्रमाण पर धांधली होने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता केतन तिरोडकर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया था। तिरोडकर ने आरोप लगाया था कि जरुरत मंद लोगों को इस कोटे का लाभ नहीं मिल सका। जबकि इस कोटे के तहत एक ही व्यक्ति अथवा उसके परिवार को २ से अधिक फ्लैट आवंटित किए गए। इस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पूरे मामले की जांच का आदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीश जेए पाटील की अध्यक्षता में करवाए जाने का आदेश दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि १२०० लोगों इस कोटे के फ्लैट सरकार को लौटा दिए हैं और ३०० लोगों की जांच जारी है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील जयेश याज्ञनिक ने कहा कि फ्लैट आवंटन से जुड़ी करीब 1300 फाइलें नहीं मिल रही हैं। अब तक सरकार ने नियमों की अनदेखी करके दो फ्लैट लेनेवाले 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस पर पीठ ने कहा कि सरकार को फाइले न मिलने के बारे में उस समय क्यों नहीं बताया गया जब मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। पीठ ने कहा कि हम सरकार की ओर से दायर की गई रिपोर्ट को इसी रूप में स्वीकार नहीं करेगे। लिहाजा सरकार को इस मामले में जो कुछ कहना है वह हलफनामे में कहे।

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