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जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु के नए कानून को पशु अधिकार समूहों ने न्यायालय में चुनौती दी

जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु के नए कानून को पशु अधिकार समूहों ने न्यायालय में चुनौती दी

तमिलनाडु में सांड़ों को काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति देने वाले प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित नए कानून को चुनौती देने वाली भारतीय पशु कल्याण बोर्ड तथा अन्य पशु अधिकार समूूहों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार का सुनवायी करेगा।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ से इन याचिकाओं पर जल्दी सुनवायी करने का अनुरोध किया गया था।

पीठ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और आनंद ग्रोवर से कहा कि वे अपने आवेदन दायर करें। छह जनवरी, 2016 को जारी अधिसूचना वापस लेने संबंधी केन्द्र की याचिका सहित न्यायालय 30 जनवरी को इन आवेदनों पर भी सुनवायी करेगा।

पशु अधिकार समूहों ने अपने आवेदन में कहा है कि जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति देने के लिए तमिलनाडु विधानसभा में पारित नया कानून उच्चतम न्यायालय के पुराने आदेश को निष्प्रभावी करने का प्रयास है।

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कल उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि केन्द्र ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के आयोजन का अनुमति देने वाली छह जनवरी, 2016 की अधिसूचना को वापस लेने का फैसला लिया है।

( Source – PTI )

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