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अदालत ने पाकिस्तानी आतंकवादी बहादुर अली की न्यायिक हिरासत 22 अक्तूबर तक बढ़ाई

अदालत ने पाकिस्तानी आतंकवादी बहादुर अली की न्यायिक हिरासत 22 अक्तूबर तक बढ़ाई

एक विशेष अदालत ने आज पाकिस्तानी नागरिक बहादुर अली उर्फ सैफुल्ला की न्यायिक हिरासत 22 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी । बहादुर पर आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने का आरोप है ।

अदालत के सूत्रों के मुताबिक, बहादुर को तिहाड़ सेंट्रल जेल से जिला जज अमर नाथ की अदालत में पेश किया गया और बंद कमरे में हुई कार्यवाही के दौरान एनआईए ने आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए अर्जी दाखिल की ।

एनआईए ने बहादुर के एक इकबालिया वीडियो का हवाला देते हुए दावा किया था कि कश्मीर घाटी में जारी अशांति के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है । एजेंसी का दावा है कि इस साल गर्मी के मौसम के बाद से ही ‘‘सीमा पर तैनात पाकिस्तानी बलों की मदद से’’ इस प्रतिबंधित संगठन ने हथियारबंद आतंकवादियों को भारत में इस निर्देश के साथ भेजा कि वे स्थानीय लोगों से घुलमिल जाएं, उपद्रव करें और पुलिस एवं सुरक्षा बलों पर हमला करें ।

एनआईए ने पहले अदालत को बताया था कि बहादुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर ‘‘भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता को अस्थिर’’ करने के लिए आतंकवादी हमलों की योजना बनाई थी ।

बहादुर लाहौर के रायविंद के जहामा गांव का रहने वाला है । उसे उत्तर कश्मीर में हंदवाड़ा के कलामाबाद के मवार इलाके से 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था ।

( Source – पीटीआई-भाषा )

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