सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, अन्य की जमानत याचिका का किया विरोध
सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, अन्य की जमानत याचिका का किया विरोध

सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की जमानत याचिकाओं का आज विरोध करते हुए तर्क दिया कि वे आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले की चल रही जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

लोक अभियोजक ने कहा कि सिंह ‘‘राज्य के राजा हैं’’ और यदि उनकी जमानत याचिका मंजूर की जाती है तो फिर कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ गवाही देने के लिये अदालत में आने की हिम्मत नहीं करेगा।

सीबीआई ने कहा, ‘‘आरोपी मुख्यमंत्री है। वह राज्य के राजा हैं।’’ उन्होंने अन्य की सांठगांठ से आपराधिक गतिविधियां करके छह करोड रूपए से अधिक को सफेद धन बनाया है।

वीरभद्र सिंह और अन्य आरोपियांे ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है क्योंकि सीबीआई आरोप पत्र दायर कर चुकी है। सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

सीबीआई ने कहा कि इस मामले में जांच अब भी जारी है और जमानत से यह प्रभावित हो सकती है।

एजेंसी ने कहा कि इस प्रकार के अपराध देश को खा रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह के अपराध को काबू करने के लिए प्रधानमंत्री को नोटबंदी का फैसला लागू करना पड़ा।’’ याचिकाओं में कहा गया है, ‘‘एजेंसी ने जांच जारी रहने के दौरान इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। यदि जमानत पर रिहा किया जाता है तो इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि आरोपी गवाहों को प्रभावित करेंगे या जांच बाधित करेंगे क्योंकि इस प्रकार का कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने इस मामले में पहले कभी ऐसा किया हो।’’ 82 वर्षीय नेता ने कई चिकित्सकीय रिपोटरें का भी जिक्र किया और कहा कि वह गंभीर बीमारियों से पीड़ित है।

आरोपियों ने यह भी दावा किया कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे अपने मामले को बेहतर तरीके से पेश कर पाएंगे।

याचिकाओं में कहा गया है, ‘‘सजा के रूप में जमानत से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।’’ अदालत इस मामले में संभवत: अपराह्न दो बजे फैसला सुनाएगी।

सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह करीब 10 करोड़ रूपए के आय से अधिक संपत्ति मामले में 22 मई को आरोपियों के रूप में पेश हुए थे और उन्होंने जमानत मांगी थी।

( Source – PTI )

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