
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने उत्तर प्रदेश की ‘सचल क्रेच योजना’ में घोटाले के आरोपों की सीबीआई जांच कराने के निर्देश दिये हैं। योजना के कार्यान्वयन में प्रथम दृष्टया अनियमितताएं पाने जाने पर अदालत ने ये निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार :द्वितीय: की पीठ ने एक जनहित याचिका पर आज उक्त निर्देश दिये। इससे पहले अदालत ने कहा था कि योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पायी गयी हैं। योजना का सही कार्यान्वयन नहीं किया गया।
मामले की सीबीआई जांच का निर्देश देते हुए पीठ ने तीन महीने में स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया था कि योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है इसलिए मामले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया जाए।
( Source – PTI )