Kingfisher chairman Vijay Mallya arriving to address a media conference to explain the airline's plans to stay afloat in Mumbai on Tuesday. *** Local Caption *** Kingfisher chairman Vijay Mallya arriving to address a media conference to explain the airline's plans to stay afloat in Mumbai on Tuesday. Express Photo By Dilip[ Kagda.15112011. Mumbai.
माल्या के खिलाफ चैक बाउंस मामले में सुनवाई अब 22 सितंबर को
माल्या के खिलाफ चैक बाउंस मामले में सुनवाई अब 22 सितंबर को

शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ दो चैक बाउंस होने मामले में यहां सुनवाई कर रही अदालत ने आज 22 सितंबर की तारीख मुकर्रर की। यह मामला जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. की ओर से दायर किया गया है।

मजिस्ट्रेट अदालत ने एम कृष्णा राव ने 50-50 लाख रपये के दो चैक बाउंस होने से जुड़े मामले में 20 अप्रैल को माल्या तथा किंगफिशर एयरलाइंस लि. के वरिष्ठ अधिकारी रघुनाथन को दोषी ठहराया था। दोनों को ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ के तहत दोषी ठहराया गया। मामला किंगफिशर एयरलाइंस लि. द्वारा जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. :जीएचआईएएल: को दिये चैक से जुड़ा है। जीएमआर हैदराबाद राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा का परिचालन करती है और किंगफिशर एयरलाइंस के लिये हवाईअड्डे पर सुविधाओं के उपयोग को लेकर लगाये गये शुल्क के एवज में चैक दिये गये थे।

जीएचआईएएल का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीम के एक सदस्य ने अदालत के समक्ष कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस तथा विजय के नये पते मिलने चाहिए।

बाद में अदालत को बताया गया कि रघुनाथन को गैर-जमानती वारंट के सिलसिले में विभिन्न अदालतों में जाना पड़ा और बाद में वह उच्च न्यायालय गये जहां से उन्हों ने वारट वापस करवा दिया है।

मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘..रघुनाथन इस अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसके लिये शिकायकर्ता चाहता है कि मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को है क्योंकि रघुनाथन को इसी अदालत परिसर में कुछ अन्य अदालतों में उपस्थित होना है। शिकायकर्ता के अनुरोध पर 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।’’ इससे पहले, अदालत ने चैक बाउंस मामले में किंगफिशर एयरलाइंस, उसके चेयरमैन माल्या तथा रघुनाथन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

( Source – पीटीआई-भाषा )

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