
चंडीगढ़ की एक अदालत ने 29 वर्षीय महिला का पीछा करने तथा उसको अगवा करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किए गए हरियाणा भाजपा प्रमुख सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष कुमार को आज दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने अदालत से यह कहते हुए दोनों की हिरासत मांगी कि वह अपराध दृश्य का पुनर्निमाण करना चाहते हैं।
सिविल न्यायाधीश बरजिंदर पाल सिंह ने दोनों आरोपियों को 12 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
बचाव पक्ष ने अदालत से कहा कि मामला मात्र अपहरण के अंदेशे पर आधारित है जो दवाब में बनाया गया है।
बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि मामले का मीडिया ट्रायल हो रहा है और रेखांकित किया कि आरोपियों से कुछ भी बरामद नहीं किया जाना है। दोनों आरोपी यहां के सेक्टर 26 पुलिस थाने से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोपहर में निकले और दो बज कर 20 मिनट पर अदालत परिसर में पहुंचे।
नीले रंग की कमीज पहने विकास ने रूमाल से अपने चेहरे को ढकने की कोशिश की।
दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 365 और धारा 511 के तहत अगवा करने की कोशिश के गैर जमानती आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें कल फिर से गिरफ्तार किया गया।
आईएएस अधिकारी की बेटी की शिकायत पर दोनों को पहले शनिवार को गिरफ्तार किया गया था लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ आईपीसी और मोटर व्हीकल्स कानून की जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दोनो आरोपी कल सेक्टर 26 थाने में पुलिस जांच में शामिल हुए थे जहां उनसे पूछताछ की गई थी और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।
( Source – PTI )