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रिजर्व बैंक ने जनधन खातों से नकद निकासी की सीमा 10,000 रूपये प्रति माह तय की

रिजर्व बैंक ने जनधन खातों से नकद निकासी की सीमा 10,000 रूपये प्रति माह तय की

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनधन खातों से नकद निकासी की सीमा 10,000 रपये प्रति माह तय कर दी है। कालाधन रखने वालों द्वारा जनधन खातों के दुरपयोग के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

रिजर्व बैंक की इस संबंध में आज जारी अधिसूचना में कहा गया है ‘‘प्रधानमंत्री जनधन योजना :पीएमजेडीवाई: खाताधारक किसानों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये यह कदम उठाया गया है। उनके खातों का मनी लांड्रिंग गतिविधियों के लिये इस्तेमाल करने और इसके परिणामस्वरूप बेनामी संपत्ति लेनदेन एवं मनी लांड्रिंग कानून के कड़े प्रावधानों को देखते हुये एहतियात के तौर पर ऐसे खातों के संचालन पर कुछ सीमा लगाये जाने का फैसला किया गया है।’’ केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि फिलहाल ये उपाय अस्थाई तौर पर किये गये हैं।

अधिसूचना के अनुसार जिन जनधन खातों में अपने ग्राहक को जानो :केवाईसी: की सभी शतोर्ं का अनुपालन किया गया है उनमें से हर महीने 10,000 रपये तक और ऐसे जनधन खाते जिनमें सीमित अथवा केवाईसी अनुपालन नहीं है उन खातों से महीने में 5,000 रपये ही निकल सकेंगे।

इसमें कहा गया है, हालांकि बैंकों के शाखा प्रबंधक मौजूदा तय सीमाओं के दायरे में रहते हुये मामले की गंभीरता की जांच पड़ताल करने के बाद ऐसे खातों से महीने में दस हजार रपये की अतिरिक्त निकासी की भी अनुमति दे सकते हैं।

( Source – PTI )

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