
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी की जाति के मामले में एक याचिका पर केंद्र सरकार समेत 10 संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र, मरवाही विधायक अमित जोगी की जाति और जन्म प्रमाणपत्र के मामले में भाजपा नेत्री समीरा पैकरा सहित 200 आदिवासियों की याचिका पर जोगी पिता-पुत्र सहित 10 संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब तलब किया है। समीरा पैकरा के अधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने बताया कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष और भाजपा नेत्री पैकरा, पूर्व विधायक पहलवान सिंह मरावी और मरवाही विधानसभा क्षेत्र के दो सौ आदिवासियों की ओर से करीब दो माह पूर्व उच्च न्यायालय में एक आपराधिक याचिका दायर की गई थी।
याचिका में कहा गया है कि अजीत जोगी और अमित जोगी की जाति और अमित जोगी के जन्म प्रमाण पत्र की वृहद जांच होनी चाहिए। याचिका के अनुसार अजीत जोगी और अमित जोगी को जारी प्रमाण पत्र फर्जी है।
याचिका में यह भी कहा गया कि अमित जोगी का जन्म कहां हुआ है, इसकी भी जांच की जाए, क्योंकि अभी तक तीन स्थानों, अमेरिका के टेक्सास, मध्यप्रदेश के इंदौर और पेंड्रा के सारबहरा में उनके जन्म के प्रमाणपत्र सामने आए हैं।
समीरा और सभी याचिकाकर्ताओं ने मामले की सीबीआई से वृहद जांच और अलग-अलग जुर्म दर्ज करने की भी मांग की है।
अधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय में मंगलवार को न्यायमूर्ति राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत की एकल पीठ में मामले की प्रारंभिक सुनवाई हुई।
न्यायालय ने अजीत जोगी, अमित जोगी सहित केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य सरकार, बिलासपुर के कलेक्टर, पेंड्रा के एसडीएम, नायब तहसीलदार और थानेदार, कुल दस सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।
न्यायालय ने छह सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है।
( Source – PTI )