
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ग्रेटर नोएडा में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 10 वर्षीय लड़की द्वारा अपने हाथ गंवा देने से जुड़े मामले में यूपी पॉवर कॉपरेरेशन लिमिटेड और गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किया है।
आयोग ने सात जुलाई की घटना से जुड़ी मीडिया रिपोटरें पर स्वत: संज्ञान लिया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के रबुपुरा इलाके के मिर्जापुर गांव में लड़की उसके घर के छत के उपर से गुजर रहे 11 केवी के तार की चपेट में आ गयी, जिससे उसके कुछ अंग जल गये और उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया जहां उसके दोनों हाथ काटने पड़े।
आयोग ने यह कहते हुए गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट और यूपी पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है कि आवासीय इलाके में खतरनाक उंचाई पर बिजली के तार लगाने की अनुमति देने के लिए अधिकारी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
आयोग ने चार हफ्तों में मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
उनके द्वारा यह बताये जाने की भी संभावना है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए वे कौन से कदम उठा रहे हैं।
( Source – पीटीआई-भाषा )