
बंध्याकरण ऑपरेशन करा चुकी महिला के गर्भवर्ती हो जाने के मामले में उपभोक्ता अदालत ने यह ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक पर 1,12,000 रपए का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने यह ऑपरेशन करने वाली चिकित्सक मंजू अग्रवाल को लापरवाही का दोषी पाया है और उसे पीड़िता सुनीता देवी को एक माह के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
महिला ने शिकायत दायर करके कहा था कि चिकित्सक ने वर्ष 2013 में उसका बंध्याकरण ऑपरेशन किया था, जिसके बावजूद वह गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया।
( Source – पीटीआई-भाषा )