उत्तर प्रदेश में भदोही की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी एक व्यक्ति को मुजरिम करार देते हुए उसे उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2014 में जिले के औराई थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में 13 साल की एक लड़की शाम को अपनी दुकान से घर जा रही थी। तभी उसी इलाके का मल्लू बिन्द उसे जबर्दस्ती एक सुनसान स्थान पर ले गया और उससे बलात्कार किया।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी मल्लू के खिलाफ बलात्कार और पोक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश :तृतीय: चन्द्रशेखर प्रसाद ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल बिंद को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 40 हजार रपये जुर्माने की सजा सुनायी।
( Source – पीटीआई-भाषा )