न्यायालय का उप्र सरकार की पेंशन योजना के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इंकार
न्यायालय का उप्र सरकार की पेंशन योजना के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इंकार

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार द्वारा गरीबों के लिये शुरू की गयी समाजवादी पेंशन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से आज इंकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की खंडपीठ ने कहा कि यह योजना गरीबों के लिये है और यह एक सुन्दर योजना है।

शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ हिन्दू फ्रन्ट फार जस्टिस की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने इस योजना को चुनौती देने वाली याचिका को विचार योग्य नहीं पाया था।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस योजना में अल्पसंख्यकों के लिये 25 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है जिसकी संविधान के तहत अनुमति नहीं है।

( Source – PTI )

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