
उच्चतम न्यायालय अयोग्य ठहराए गए उत्तराखंड के उन नौ विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई करेगा जिन्होंने अपनी याचिका खारिज किए जाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यू सी ध्यानी ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसके कुछ ही क्षण बाद ये विधायक उच्चतम न्यायालय पहुंच गए।
कांग्रेस के इन नौ विधायकों ने 18 मार्च को विनियोग विधेयक पर कार्यवाही के दौरान भाजपा के साथ हाथ मिलाया था जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने उन्हें अयोग्य ठहराने का निर्णय सुनाया था।
विधायकों के वकील सी ए सुंदरम ने प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर के समक्ष दिन में पहले सुनाए गए उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया। प्रधान न्यायाधीश ने वकील को उस पीठ के पास जाने के लिए कहा जिसने शुक्रवार को शक्ति परीक्षण का आदेश दिया था।
नई याचिका की सुनवाई अपराह्न दो बजे की जाएगी।
उच्च न्यायालय के आज के आदेश से यह सुनिश्चित हो गया कि ये विधायक अयोग्य बने रहेंगे और यदि शीर्ष न्यायालय यह आदेश बदलता नहीं है तो बागी विधायक कल रावत के लिए कराए जाने वाले विश्वास मत की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे।
( Source – पीटीआई-भाषा )