
उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह की इस पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति वी. के. शुक्ला तथा न्यायमूर्ति डी. के. उपाध्याय की पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता सुरेश गुप्ता की याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए ‘सस्ती लोकप्रियता’ पाने के लिये ऐसी याचिका दायर करने के आरोप में याची पर 50 हजार रपये का जुर्माना भी लगाया।
याची ने याचिका में मांग की थी कि उत्तर प्रदेश सरकार को महाधिवक्ता की नियुक्ति से पहले इसके लिये नियम बनाने चाहिये।
( Source – PTI )