अस्थाना को सीबीआई का विशेष निदेशक बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवायी करेगा उच्चतम न्यायालय
अस्थाना को सीबीआई का विशेष निदेशक बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवायी करेगा उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर वह 13 नवंबर को सुनवायी करेगा।

मामला न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ के समक्ष सुनवायी के लिए आया था। एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मामले की जल्द सुनवायी का अनुरोध किया था।

भूषण ने पीठ से कहा, ‘‘ यह मामला विशेष सीबीआई निदेशक के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति का है। हम इसे चुनौती दे रहे हैं। कृपया मामले पर जल्दी, शुक्रवार या सोमवार को सुनवायी करें।’’ याचिका में अस्थाना की नियुक्ति को ‘‘अवैध’’ और ‘‘मनमाना’’ बताया गया है।

याचिका में दावा किया गया है कि सीबीआई एक मामले की जांच कर रही है जिसमें अस्थाना का नाम आया है।

अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग करते हुए याचिका में केन्द्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वह आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मामले की पृष्ठभूमि में एजेंसी से उनका तबादला करे।

याचिका में दावा किया गया है कि सरकार और चयन समिति ने इस संबंध में सीबीआई निदेशक की राय के विरुद्ध फैसला किया जो कानून का उल्लंघन है।

उसमें यह भी कहा गया है कि विशेष निदेशक सीबीआई में दूसरे नंबर का अधिकारी होता है और एजेंसी के तहत आने वाले लगभग सभी मामलों की निगरानी करता है।

( Source – PTI )

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