रिजर्व बैंक ने मकान कर्ज को सस्ता करने के लिये प्रावधान, जोखिम भारांश में कमी की
रिजर्व बैंक ने मकान कर्ज को सस्ता करने के लिये प्रावधान, जोखिम भारांश में कमी की

रिजर्व बैंक के कदम से मकान के लिये कर्ज सस्ता हो सकता है। केंद्रीय बैंक ने व्यक्तिगत आवास कर्ज पर मानक संपत्ति प्रावधान घटाकर 0.25 प्रतिशत कर दिया है। साथ ऐसे कर्ज पर जोखिम भारांश को भी कम किया है।

रिजर्व बैंक ने दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा, ‘‘उतार-चढ़ाव से निपटने के लिये व्यक्तिगत आवास रिण के मामले में रिण-मूल्य अनुपात :एलटीवी:, जोखिम भारांश तथा मानक संपत्ति प्रावधान दर की आज से समीक्षा की गयी है।’’ एलटीवी से आशय रिण का खरीदी गयी संपत्ति के मूल्य के अनुपात से है।

मानक संपत्ति प्रावधान या प्रत्येक कर्ज के एवज में अलग रखी जाने वाली राशि को 0.40 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत किया गया है। इससे आवास रिण पर ब्याज दर में कमी लाने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा कुछ श्रेणी के कर्ज के लिये जोखिम भारांश को कम किया गया है। इससे बैंकों को पूंजी पर्याप्तता के मोर्चे पर मदद मिलेगी और वे अधिक कर्ज दे सकेंगे।

केंद्रीय बैंक के अनुसार 75 लाख रपये से अधिक के व्यक्तिगत आवास रिण के लिये जोखिम भारांश 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत किया गया है। साथ ही 30 लाख रपये से 75 लाख रपये के बीच के कर्ज के लिये 35 प्रतिशत जोखिम भारांश के साथ 80 प्रतिशत एकल एलटीवी अनुपात स्लैब पेश किया गया है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस बारे में कहा कि यह आर्थिक वृद्धि को गति देने के केंद्रीय बैंक तथा सरकार के ‘लक्षित हस्तक्षेप’ के प्रयास का हिस्स है।

( Source – PTI )

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