डिजिटल लेनदेन की आड़ में वरिष्ठ नागरिकों को सेवा देने से नहीं बचें बैंक: आरबीआई
डिजिटल लेनदेन की आड़ में वरिष्ठ नागरिकों को सेवा देने से नहीं बचें बैंक: आरबीआई

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज कहा कि बैंकों को वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग जनों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के नाम पर उन्हें सेवाओं से ​वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश इस महीने के आखिर तक जारी करेगा।

रिजर्व बैंक के अनुसार इस तरह के मामले सामने आए हैं कि बैंक अपनी शाखाओं में वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांग जनों को बैंकिंग सेवाएं देने में आनाकानी कर रहे हैं।

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है, ‘यह बताया गया है कि बैंक वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को शाखाओं में बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करने से हतोत्साहित या दूर कर रहे हैं। डिजिटल लेनदेन और एटीएम का उपयोग करने की आवश्यकता के बावजूद, वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांग जनों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। ’ इसके अनुसार ओंबुडसमैन से भी इस संदर्भ में शिकायतों पर ध्यान देने की सलाह दी जाएगी।

इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने सहकारी बैंकों को चालू खाते खोलने की अनुमति दी है।

( Source – PTI )

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