
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में शराब उद्योगों को पानी की आपूर्ति पूरी तरह से काटने का निर्देश देने से आज इंकार कर दिया ।
न्यायमूर्ति पी सी पंत और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अवकाश पीठ ने शराब निर्माताओं को पानी की आपूर्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने पर याचिकाकर्ता की खिंचाई की और कहा कि बम्बई उच्च न्यायालय ने इस संबंध में पहले ही अंतरिम आदेश दे दिया है।
पीठ ने कहा, ‘‘ आप उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ यहां क्यों आए हैं ? उच्च न्यायालय ने पहले ही 60 प्रतिशत की अनुमति दे दी है, अब आप क्या चाहते हैं ? ये नीतिगत निर्णय हैं । इसमें एक संतुलन होना चाहिए । ’’ याचिकाकर्ता संजय भास्करराव काले की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि पूरा क्षेत्र गंभीर सूखे से प्रभावित है और इस बारे में एक नीति होनी चाहिए ।
इस पर पीठ ने कहा कि ये सभी नीतिगत निर्णय है और अदालत के हस्तक्षेप का मतलब होगा शासन को हाथ में लेना ।
( Source – पीटीआई-भाषा )