नवीन जिंदल को बड़ी राहत, सीबीआई कोर्ट से जमानत मिली
नई दिल्ली,। उद्योगपति नवीन जिंदल को झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है । स्पेशल सीबीआई कोर्ट में अगली सुनवाई 1 जून को, को होगी । पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत ने इस मामले में जिंदल के अलावा पूर्व कोयला राज्यमंत्री डी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यकमंत्री मधु कोड़ा और 12 अन्य बतौर आरोपियों को जमानत दे दी । यह मामला झारखंड की अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लाक आवंटन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में नवीन जिंदल आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए ।कोल ब्लॉक आवंटन घोटालों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और 12 अन्य बतौर आरोपी आज शुक्रवार को विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए । सीबीआइ के विशेष जज भरत पराशर ने झारखंड में अमरकोंडा मुरगादंगल खदान के आवंटन में कथित अनियमितता मामले में पूर्व कोयला सचिव हरीश चंद्र गुप्त तथा कुछ अन्य को भी तलब किया । इसमें पांच कंपनियां शामिल हैं । इनके खिलाफ सीबीआइ की ओर से दाखिल आरोप-पत्र पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने उन्हें तलब किया ।
आरोप-पत्र में सीबीआइ ने आरोप लगाया है कि जिंदल ने अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला खदान का आवंटन समूह की कंपनी को करने की सिफारिश के एवज में तत्कालीन ‘अस्थिर’ मधु कोड़ा सरकार को कांग्रेस ने समर्थन का वादा किया था । निर्दलीय विधायक कोड़ा 14 सितंबर, 2006 से 23 अगस्त, 2008 के बीच कांग्रेस, राजद और अन्य के समर्थन से मुख्यमंत्री थे । आरोपी को तलब करते हुए कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्ट्या जिंदल ने अनुचित तरीके से झारखंड में कोयला खदान हासिल करने के लिए चालाकी से पूरी सरकारी मशीनरी से अपना काम निकलवाया ।