
भारतीय खेलों में डोपिंग के बढते चलन से चिंतित खेल मंत्रालय इसे अपराध की श्रेणी में लाने पर सहमति बनाने की कोशिश में जुटा है जिसके तहत दोषी खिलाड़ियों और कोचों को जेल की सजा भी हो सकती है ।
इसके लिये जर्मनी और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में मौजूदा कानूनों पर गौर किया जा रहा है ।
चंद रोज पहले खेलमंत्री विजय गोयल ने कहा था कि डोपिंग को अपराध की श्रेणी में लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था दोषियों को पकड़ने के लिये काफी है और डोपिंग के दोषी पाये जाने वाले खिलाड़ियों की शर्मिंदगी ही उनकी सजा है ।
गोयल ने हालांकि आज कहा कि उन्हें स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर डोपिंग के फैलने का डर है और इसीलिये खिलाड़ियों के जेहन में डर का होना जरूरी है ।
उन्होंने ‘ डोपिंग निरोधक कानून का मसौदा तैयार करने को लेकर मशविरा बैठक ’ से इतर पत्रकारों से कहा ,‘‘ हम इस पर गौर कर रहे हैं कि नये कानून के तहत क्या दोषी खिलाड़ियों को जेल हो सकती है । यह कानून डोपिंग को अपराध की श्रेणी में लायेगा ।’’ राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी : नाडा : के महानिदेशक नवीन अग्रवाल भी इस मौके पर मौजूद थे ।
( Source – PTI )