एक अप्रैल से तीन लाख रपये से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध

कालेधन के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में आगामी एक अप्रैल, 2017 से तीन लाख रपये से अधिक के सभी प्रकार के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया।

जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक सीमा से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध कालेधन पर घटित विशेष जांच दल :एसआईटी: की सिफारिशांे के आधार पर लगाया जा रहा है। एसआईटी का गठन उच्चतम न्यायालय ने किया था।

उन्होंने कहा कि तीन लाख रपये से अधिक के सभी प्रकार के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध होगा।

न्यायमूर्ति एम बी शाह :सेवानिवृत्त: की अगुवाई वाली एसआईटी ने कालेधन पर अंकुश के कदमांे पर अपनी पांचवीं रिपोर्ट जुलाई में उच्चतम न्यायालय को सौंपी थी।

एसआईटी ने तीन लाख रपये से अधिक के नकद लेनदेन को प्रतिबंधित करने का सुझाव देते हुए कहा था कि इस तरह के लेनदेन को गैरकानूनी तथा कानून के तहत दंडात्मक बनाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए।

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