
जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के दो दोषियों को दस-दस साल के कारावास और बीस-बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष ने आज बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश रामेश्वर की अदालत ने दुष्कर्म के दो आरोपियों को दोषी पाये जाने पर दस-दस साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार थाना नवाबगंज के शेख मोहम्मद पुर की एक महिला ने 23 जनवरी 2013 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी बेटी शौच के लिये गयी थी, जहां सोनू और विमलेश ने उसे पकड़ लिया और खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अदालत में दोनों आरोपियों के विरुद्घ आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कल दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए दस-दस साल सश्रम कारावास और बीस- बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी। अर्थदण्ड न देने पर इन लोगों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
( Source – PTI )