
महाराष्ट्र सरकार पट्टे की जमीन को फ्री होल्ड में बदलने के उपायों पर काम कर रही है। इससे सरकार को इन भूखंडों को बेचकर राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी। फिलहाल इनका पंजीकरण पट्टा कानून के तहत है।
इस बदलाव के लिये फार्मूला तय करने को लेकर राज्य के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव एम श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है।
मुंबई के कलेक्टर ने उन भूखंड मालिकों से पट्टे का नवीनीकरण कराने को कहा है जिनकी पट्टा अवधि समाप्त हो गयी है। ऐसा नहीं करने पर सरकार उनकी जमीन वापस ले लेगी।
राज्य सरकार ने महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता 1966 की धारा 29 में संशोधन को 17 फरवरी 2016 को मंजूरी दी थी और विधेयक राज्य विधानसभा के पिछले बजट सत्र में पारित हो गया था।
संशोधन के अनुसार राज्य सरकार पट्टों पर कुछ जुर्माना लगाकर पट्टे पर दी गयी जमीन को फ्री होल्ड में बदल सकती है।
राजस्व विभाग के एक अधिकारी के अनुसार शहर में 1,291 संपत्तियां 33, 66, 99 या 999 साल के लिये पट्टे पर दी हुई हैं इसमें से 691 संपत्तियों के पट्टे समाप्त हो गये हैं।
( Source – पीटीआई-भाषा )