
उच्चतम न्यायालय ने विवादास्पद राजद नेता शहाबुद्दीन से हत्या के एक मामले में पटना उच्च न्यायालय की तरफ से उन्हें मिली जमानत पर जवाब मांगा है।
बहरहाल उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के जमानत आदेश पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई और कहा, ‘‘हम उनका :शहाबुद्दीन: जवाब भी सुनना चाहते हैं। इसे सोमवार के लिए सूचीबद्ध कीजिए।’’ न्यायमूर्ति पी. सी. घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की पीठ ने बिहार सरकार से कहा कि उच्चतम न्यायालय की नोटिस शहाबुद्दीन को भेजी जाए और उसने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 सितम्बर तय की।
( Source – पीटीआई-भाषा )