
उच्चतम न्यायालय ने नदियों में अपशिष्ट निपटान संबंधी जनहित याचिका पर अपना जवाब दायर नहीं करने पर पश्चिम बंगाल सरकार को आज फटकार लगाई।
प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने राज्य के पर्यावरण सचिव से 22 फरवरी को स्वयं पेश होने को कहा।
न्यायालय ने देशभर में नदियों में अशोधित अपशिष्टों के निपटान संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।
( Source – PTI )