
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि कोयला घोटाला मामलों की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान विशेष अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई केवल शीर्ष न्यायालय करेगा।
न्यायमूर्ति एम बी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह न्यायालय द्वारा 25 जुलाई 2014 को पारित आदेश पर फिर से गौर नहीं करेगी जिसमें कहा गया था कि कोयला घोटाला मामलों की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान विशेष अदालत के किसी भी अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई केवल न्यायालय करेगा।
पीठ ने कहा, ‘‘हमें नहीं लगता कि न्यायालय के 25 जुलाई 2014 के आदेश पर फिर से विचार करना उचित होगा।’’ न्यायालय ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया जिनमें यह मामला सामने रखा था कि कोयला मामलों की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई क्या दिल्ली उच्च न्यायालय कर सकता है?
( Source – PTI )