कोयला घोटाला: अदालत का फर्म के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश
कोयला घोटाला: अदालत का फर्म के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश

एक विशेष अदालत ने ओडिशा में पत्रपाड़ा कोयला ब्लॉक के आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटन में कथित अनियमियतताओं के संबंध में फर्म और उसके दो निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड़यंत्र के आरोप तय करने के आज आदेश दिए।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने फर्म और उसके निदेशकों निर्मल कुमार अग्रवाल एवं महेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 :धोखाधड़ी:, 471 :फर्जी दस्तावेज को असली दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करना: और 120 बी :आपराधिक षड़यंत्र’ के तहत कथित रूप से किए गए कृत्यों के मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दिया।

अदालत ने आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए इसकी सुनवाई 16 फरवरी के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए प्रथमदृष्टया सबूत हैं।

इससे पहले अदालत ने उसके समन के बाद आरोपियों के उसके समक्ष पेश होने के बाद पिछले साल 15 जनवरी को उनकी जमानत मंजूर कर ली थी।

( Source – PTI )

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