भोपाल, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना हेतु जारी अधिसूचना द्वारा खरीफ मौसम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का मध्यप्रदेश राज्य में क्रियान्वयन करने हेतु अधिसूचित फसलों एवं क्षेत्र की सूची जारी की गई है।
भोपाल जिले में सिंचित धान और सोयाबीन फसल को बीमा योजना में शामिल किया गया है। इस हेतु बीमा इकाई पटवारी हल्का रखी गई है। जिले के काफी अऋणि कृषक फसल बीमा योजना से वंचित रह जाते है। योजनांतर्गत अऋणि कृषक भी अपनी फसल का बीमा कराकर फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं। फसल बीमा योजनांतर्गत सोयाबीन की प्रीमियम राशि 17300 प्रति हेक्टर निश्चित प्रीमियम दर 2.50 प्रतिशत है एवं धान सिंचित की बीमित राशि 19000 प्रति हेक्टर निश्चित प्रीमियम दर 2.50 प्रतिशत है। प्रीमियम जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2015 है। ऐसे अऋणि कृषक जो अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं, वे संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र भरकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने सभी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियो को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में खरीफ 2015 की चयनित तहसील पटवारी ग्राम की फसलवार सूची एवं प्रीमियम राशि का गणना पत्रक जारी करते हुये ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियो के माध्यम से ऋणी एवं गैरऋणी किसानो को बीमा का लाभ अधिकाधिक दिलाने के लिये क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये है। अधिसूचित फसलो का बीमा कराने के लिये किसानो को घोषणा पत्र के साथ प्रस्ताव पत्र भू-स्वामित्व के दस्तावेज एवं बोवाई के प्रमाण पत्र भी देना होगा।