
अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय :ए: ने शहीद की पत्नी ग्यारसी देवी की गोली मार कर हत्या करने के दोषी शिवचंद जाट को कल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
न्यायाधीश रूप चंद सुथार ने शिवचंद को आजीवन कारावास, पांच हजार रूपये के जुर्माने, आम्र्स एक्ट के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास और एक हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया। शिवचंद पर ग्यारसी देवी की गोली मार कर हत्या करने का आरोप 26 अप्रैल 2013 को साबित हो गया था।
जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले की जांच कर आरोपी शिवचंद के खिलाफ चालान पेश किया था ।
( Source – पीटीआई-भाषा )