
उत्तर प्रदेश में बलिया जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोप सिद्घ होने पर पति सहित चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पांच जुलाई 2015 को रेवती थाना क्षेत्र के गायघाट निवासी दुलारी देवी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी बेटी दुर्गा की शादी इसी थाना क्षेत्र के दुधलाकलां गांव के सोनू पासवान के साथ हुयी थी। शादी के बाद ससुराल के लोग उसकी बेटी से पचास हजार रूपए तथा सोने की जंजीर की मांग कर रहे थे। मांग पूरी ना होने पर ससुराल वालों ने उसकी बेटी की हत्या कर दी।
अपर जिला जज नरेन्द्र सिंह की अदालत ने दोनांे पक्षों की दलील सुनने के बाद कल सभी चार आरोपियों पति सोनू, ससुर दिलीप, सास लक्ष्मीना देवी तथा देवर धनजी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।
( Source – PTI )