ट्रेन में बदसलूकी करने पर अब हो सकती है तीन साल की सजा

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नई दिल्ली: रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ट्रेन में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के लिए तीन साल जेल की सजा का प्रस्ताव किया है। बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रेलवे अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव में इस प्रावधान के शामिल करने की पुष्टि की। अधिकारी ने कहा, बल ने रेलवे अधिनियम मे संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। अगर यह मंजूर हो जाता है, तो एक महिला की अस्मिता को ठेस पहुंचाने के लिए सजा तीन साल हो जाएगी। यह भारतीय दंड़ संहिता (आईपीसी) में उल्लेखित अधितम एक साल की सजा से अधिक होगी। 

अधिकारी ने बताया कि रेलगाड़ियों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मद्देनजर आरपीएफ ने रेलवे अधिनियम में शामिल करने के लिए कुछ प्रावधानों का प्रस्ताव दिया है। इसमें राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की मदद के बिना इस तरह के आरोपियों को पकड़ने का अधिकार आरपीएफ को देने का प्रस्ताव भी शामिल है।

अभी व्यावहारिक समस्या
अधिकारी ने कहा, हर बार ऐसा मामला सामने आता है जहां एक महिला पर हमला किया गया या हम पाते हैं कि पुरुष, महिलाओं के डिब्बों में यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इनसे निपटमें में हमें जीआरपी की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि रेलवे अधिनियम में इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। नए संशोधन से इसकी जरूरत नहीं रह जाएगी।