नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जमीन देने के मामले में हुई कथित अनियमितताओं के संबंध में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर शुक्रवार को रद्द कर दी।
जस्टिस ए. के. सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अजय रस्तोगी की बैंच ने कहा कि हम अपील को मंजूर करते हैं। दर्ज एफआईआर रद्द की जाती है। अनुराग ठाकुर, धूमल और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य की तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार के शासनकाल में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल, 2014 को एफआईआर रद्द करने और धर्मशाला में स्पेशल जज के समक्ष लंबित आपराधिक मुकदमे की सुनवाई को स्थगित करने से इनकार कर दिया था। यह मुकदमा इन सभी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र तथा भ्रष्टाचार निरोधी कानून के प्रावधानों में दर्ज मामले के लिए चलाया जा रहा था।
हमीरपुर से भाजपा सांसद और एचपीसीए के तत्कालीन अध्यक्ष ठाकुर ने अदालत से कहा था कि यह मामला दीवानी विवाद का है लेकिन वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक कारणों से इसे आपराधिक मामला बना दिया। कांग्रेस के दिसंबर, 2012 में सत्ता में आने के बाद धर्मशाला के सतर्कता ब्यूरो ने इस संबंध में एक अगस्त, 2013 को इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।